Ranchi Civil Court rejects criminal appeal petition : रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने Check bounce में सजायाफ्ता न्यू पुंदाग निवासी विजेंद्र शर्मा की सजा को बरकरार रखा है।
अदालत ने विजेंद्र शर्मा की ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। अदालत ने अपीलकर्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि कर दी है।
न्यायिक दंडाधिकारी Raj Kumar Pandey की अदालत ने 13 जून 2024 को चेक बाउंस के आरोप में दोषी पाकर विजेंद्र शर्मा को एक साल की सजा और 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
विजेंद्र शर्मा ने लोअर चुटिया निवासी श्याम किशोर प्रसाद सिंह से दोस्ताना लोन अगस्त 2019 में 11.24 लाख कर्ज लिया था। इसमें से दो लाख लौटाया। शेष 9.24 लाख का उसने पोस्ट डेटेड चेक दिया था, वह बाउंस कर गया था। इस पर श्याम किशोर प्रसाद सिंह ने अगस्त 2019 में Court केस किया था। सजायाफ्ता को मिली सजा की चुनौती न्यायायुक्त की अदालत में देते हुए क्रिमिनल अपील दाखिल की थी।