5 Guilty of Cyber Craud Sentenced to 5 years Imprisonment : PMLA Court के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को बैंक अधिकारी बनकर करोड़ों की साइबर ठगी करने के पांच दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही Court ने सभी पर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है। अदालत में पांचों को बीते शनिवार को दोषी करार दिया था।
दोषियों में गणेश मंडल, प्रदीप मंडल, संतोष मंडल, पिंटू मंडल और अंकुश कुमार मंडल शामिल हैं। सभी जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिरगा गांव निवासी हैं।इनमें चार बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार (Birsa Munda Central Jail Hotwar) में जबकि एक देवघर जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान अंकुश को Video कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अन्य सभी सशरीर अदालत में उपस्थित थे।
मामले में ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतीश कुमार ने 24 गवाहों को प्रस्तुत किया। साथ ही काफी संख्या में दस्तावेज को चिन्हित कराया गया। दोषियों पर फर्जी पते पर सिम कार्ड लेने और बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करके साइबर अपराध करने का आरोप है। सभी केवाईसी अपडेट करने के नाम पर OTP पूछकर उनके खातों से पैसे निकाल लेते थे। ED ने साइबर अपराध के किसी मामले में पहली बार छह अगस्त, 2018 को मनी लांंड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी करते हुए ED ने 27 मई, 2019 को पांचों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में इनके खिलाफ 13 दिसंबर, 2019 को आरोप गठित किया गया।