Ranchi Civil Court : रांची अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दादा-दादी की हत्या (Murder) करने वाले दोषी पोते मंगलू उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने उस पर 13 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी।
दोहरे हत्याकांड की सुनवाई करते हुए अदालत ने 28 मई को अभियुक्त मंगलू उरांव को दोषी करार दिया है। अदालत ने Forensic Report एवं DNA रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है।
बेड़ो थाना क्षेत्र के घाघरा पंचायत स्थित कैरो गांव में मंगलू उरांव ने बूढ़े दादा मंगरा उरांव एवं दादी चरिया की हत्या 14 अप्रैल 2021 को कर दी थी। सरहुल (Sarhul) पर्व मनाने के लिए पैसे नहीं मिलने पर उसने आवेश में इस घटना को अंजाम दिया था।