Ranchi DC Petition : राजधानी Ranchi में उपायुक्त (DC) के पद पर कार्यरत IAS अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री (DC Manjunath Bhajantri) की याचिका पर Supreme Court में अब 20 फरवरी को सुनवाई होगी।
फिलहाल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
बताते चलें मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर कर Jharkhand High Court के आदेश को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उन्हें चुनावी कार्यों से अलग करने का निर्देश दिया था।
इसी आदेश के चलते विधानसभा चुनाव के दौरान भजंत्री को रांची DC के पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह वरुण रंजन को यह जिम्मेदारी दी गई थी।
क्या है पूरा मामला?
घटना 22 सितंबर 2023 की है, जब चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद विभागीय कार्रवाई के तहत मंजूनाथ भजंत्री को चुनावी कार्यों से अलग कर दिया गया था।
इसके साथ ही उन्हें रांची DC के पद से हटा दिया गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री Hemant Soren के शपथ ग्रहण के बाद सरकार ने उन्हें दोबारा रांची के DC पद पर बहाल कर दिया।