Ranchi MP-MLA Court: आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में MP-MLA कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है।
अदालत के इस फैसले के बाद सुदेश महतो के खिलाफ आरोप तय होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
कैसे फंसे सुदेश महतो?
साल 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया था।
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे थे और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे।
पुलिस ने फुटबॉल मैदान के पास बैरिकेडिंग लगाकर रैली को रोका, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की।
इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।
कौन-कौन हैं आरोपी?
इस मामले में सुदेश महतो के अलावा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचरण सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता, लम्बोदर महतो और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपी हैं।
सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और अवैध रूप से रैली निकालने का आरोप है। हालांकि सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
अब आगे क्या?
कोर्ट के फैसले के बाद सुदेश महतो पर आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। अगर आरोप तय होते हैं, तो सुदेश महतो की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।