छवि रंजन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अंतिम बहस के लिए 19 मार्च की तारीख की तय

Digital Desk
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Illegal buying and selling case: सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन की ओर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई।

मंगलवार को मामले में ED की जवाब के संदर्भ में प्रार्थी को प्रति उत्तर (रिप्लाई) देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।

साथ ही कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए 19 मार्च की तिथि निर्धारित की है।

इससे पूर्व छवि रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए CRPC की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना जरूरी है, लेकिन ED की ओर से इस केस में ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए।

बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी मामले में रांची के पूर्व DC छवि रंजन को ED टीम ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था, उसी समय से वे जेल में है।

उल्लेखनीय है कि मामले में ED ने छवि रंजन के खिलाफ ECIR 1/2023 दर्ज किया है। इसमें छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

मामले में छवि रंजन एवं अन्य के खिलाफ आरोप भी गठित हो चुका है, लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।

जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में अमित अग्रवाल, छवि रंजन आदि के खिलाफ कांड संख्या 141/2022 दर्ज किया गया था।

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इसके आधार पर ED ने मामला दर्ज किया।

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