6 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 22 साल कठोर कारावास, 20 हजार का जुर्माना लगाया

Central Desk
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Rape of 6 year old innocent girl : POCSO Act के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश Ghulam Haider ने अभियुक्त को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सजा के साथ साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करना होगा। बच्ची की मां के आवेदन पर तिलैया थाना (Tilaiya Police station) में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक एंजेलिना वारला और ज्योति कुमारी वर्मा ने किया।

इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।

बचाव पक्ष से अधिवक्ता सूरज बिहारी ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। कोर्ट ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

22 वर्ष की सजा सुनाई

कोडरमा में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape) करने वाले को कोर्ट ने 22 वर्ष की सजा सुनाई। अभियुक्त में आंबेडकर नगर तिलैया निवासी 24 वर्षीय विकास कुमार पिता कट्टू सिंह शामिल हैं।

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जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि कोर्ट ने 363 भादवि के तहत दोषी पाते हुए सात साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया।

जुर्माना की राशि नहीं देने पर पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 354 भादवि के तहत चार साल की सजा सुनाई और तीन हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

354 ए(2) के तहत दो साल सजा सुनाई गई, और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो मांह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

354 बी के तहत दोषी पाते हुए पांच साल सजा सुनाई गई और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

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