Rape of 8th Class student : POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को 8वीं क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में दोषी करार हरमू निवासी संदीप कुमार पोद्दार को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी।
अदालत ने युवक को सात अगस्त को दोषी ठहराया था।
घटना को लेकर पीड़िता के भाई ने अरगोड़ा थाना में 14 फरवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता पटेल चौक स्थित दुकान में दोपहर 12.30 बजे लंच पहुंचाने गई थी। लेकिन वापस घर नहीं पहुंची।
काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। प्राथमिकी के बाद अभियुक्त को Argora Police ने 17 फरवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत 11 गवाहों को अदालत के समक्ष गवाही दर्ज कराई गई थी।