Sanjay Convicted in Rape case : अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की Court ने शनिवार को रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) की सफाई कर्मचारी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी संजय सिंह को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
प्राथमिकी के अनुसार संजय सफाई कर्मचारी के साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था। एक दिन मौका पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म (Rape) की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़िता ने रांची के कोतवाली थाना में कांड संख्या 90/2020 दर्ज करायी थी।