झारखंड

रांची के 7 इलाकों में 60 दिनों के लिए लगाई गई धारा 144

बुधवार को जिला प्रशासन (District Administration) ने शहर के सात इलाकों में 60 दिनों तक निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू करने का आदेश दिया है।

Section 144 in Racnchi : बुधवार को जिला प्रशासन (District Administration) ने शहर के सात इलाकों में 60 दिनों तक निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू करने का आदेश दिया है।

यह तत्काल प्रभाव से आठ अगस्त तक लागू रहेगी। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने इन इलाकों में 10 जून को जारी निषेधाज्ञा के आदेश को कैंसिल कर दिया है।

इस दौरान उक्त इलाकों में पांच या पांच से अधिक लोगों के जमा होने, बिना पूर्व अनुमति की सभा, धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है।

सरकारी काम में होती है बाधा

आदेश में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से जुलूस, धरना-प्रदर्शन करने की सूचना प्रशासन को मिली है।

हाल के दिनों में ऐसे कार्यक्रम जाकिर हुसैन पार्क के बदले राजभवन और कांके रोड स्थित CM आवास के पास भी किए गए हैं। इससे सरकारी काम में बाधा होती है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होता है। इसे देखते हुए धारा-144 लागू की गई है।

इन स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू

मोरहाबादी स्थित CM आवास के 100 मीटर को दायरे में।

पुराना सीएम आवास मोरहाबादी की चहारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।

राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की दायरे में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़)।

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के 100 मीटर के दायरे में।

नेपाल हाउस डोरंडा के 100 मीटर के दायरे में।

प्रोजेक्ट भवन HEC धुर्वा के 200 मीटर के दायरे में।

नए विधानसभा की चहारदीवारी के 500 मीटर के दायरे में।

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