धनबाद में चार जून तक धारा 144 लागू

Central Desk

Dhanbad Article 144: अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को प्रभावकारी करने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से चार जून की रात्रि 12 बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूरे धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा जारी की है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए तिथियों की घोषणा करने के बाद 16 मार्च को जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा धनबाद अनुमंडल अंतर्गत लोकसभा आम निर्वाचन 2024 का कार्य प्रक्रियाधीन है।

इस स्थिति में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को प्रभावकारी करने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक निषेधाज्ञा जारी रखना आवश्यक है।

इसलिए तत्काल प्रभाव से 4 जून 2024 की रात्रि 12.00 बजे तक पूरे धनबाद अनुमंडल में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

निषेधाज्ञा के दौरान पाँच व्यक्तियों या उससे अधिक के समूह में चलना, किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तलवार, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा।

साथ ही बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक करना, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करना, लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने कहा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा घोषित आदर्श आचार संहिता के सारे नियम विधि-व्यवस्था एवं निर्भय तथा साफ-सुथरा चुनावी प्रक्रिया के लिए दिये जाते हैं।

इसके बाद आचार संहिता में जो भी नियम पारित होने वाले है या होंगे वे भी नियम इसमें सम्मिलित होंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आधार संहिता के जारी सारे वर्णित बिन्दु धारा -144 के अन्तर्गत शामिल रहेंगे।

वहीं नेपालियों द्वारा खुखरी धारण, सिक्खों द्वारा कृपाण धारण, शादी विवाह से संबधित जुलूस में सम्मिलित व्यक्तियों, शव यात्रा में जाने वाले जुलूस, हाट बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे।