हेमंत सरकार को झटका, प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण पर रोक, हाई कोर्ट ने …

Central Desk
1 Min Read

Ban on Reservation in Private Sector : झारखंड (Jharkhand) में प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में नौकरी करने वाले लोगों में यहां के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने की हेमंत सरकार की नीति को झटका लगा है, क्योंकि Jharkhand High Court ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है।

20 मार्च तक सरकार को देना है जवाब

चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाई है।

सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

कोर्ट में दी गई यह दलील 

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर अधिवक्ता अमित कुमार दास, शिवम उत्कर्ष सहाय और संकल्प गोस्वामी ने कोर्ट में यह दलील प्रस्तुत की है कि सरकार ने झारखंड स्टेट इंप्लायमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी 2021 कानून बनाया था।

इसमें 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी।

- Advertisement -
sikkim-ad

सरकार का यह कानून भेदभाव, समानता के अधिकार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

Share This Article