Interpersonal Interdistrict Transfer of Teachers: झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता विभाग (Department of School Education and Literacy) की ओर से सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के पारस्परिक अंतर जिला ट्रांसफर (District Transfer) के लिए स्पेशल सिस्टम तैयार किया गया है।
एक Online portal बनाया गया है, ताकि दोनों जगह के शिक्षकों को सहमति के आधार पर एक दूसरे की जगह ट्रांसफर किया जा सके। दोनों तरफ की सहमति के बिना इस प्रकार का ट्रांसफर नहीं होगा।
इसके लिए यूजर मेन्युअल और सहमति पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। इस संबंध में विभाग की ओर से राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत इच्छुक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को उनके स्थानांतरण के लिए निर्देशित किया गया है।
इस प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य
शिक्षक 19 दिसंबर 2024 से 18 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
18 मार्च 2025 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक आवेदन का सत्यापन करेंगे।
18 अप्रैल 2025 तक जिला शिक्षा स्थापना समिति का अनुमोदन और राज्य स्तरीय समिति के लॉगिन पर ऑनलाइन अग्रसारण कर दिया जाएगा, ताकि अंतिम रूप से ट्रांसफर माननीय हो सके।