Clash cases Between Students and Police: नेशनल ST-SC आयोग ने पाकुड़ में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प को संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग ने रविवार को झारखंड के मुख्य सचिव, DGP, पाकुड़ डीसी और SP को नोटिस भेजा है।
नोटिस में कहा गया है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार में लिखा गया है कि झारखंड में पुलिस के साथ झड़प में 11 आदिवासी छात्र घायल हैं। आयोग ने इसके तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338A आपसे अनुरोध है कि उक्त आरोपों और मामलों पर की गई कार्रवाई के तथ्य और जानकारी इस Notice की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करें।
आयोग को निर्धारित समय के भीतर आपसे उत्तर नहीं मिलता है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत प्रदत्त सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है।
बता दें कि 27 जुलाई को आदिवासी छात्र संगठनों ने आक्रोश रैली (rally) निकालने का एलान किया था। उनका कहना था कि महेशपुर थाना (Maheshpur Police station) क्षेत्र के गायबथान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इसका विरोध करने पर आदिवासी परिवारों के साथ मारपीट भी की गई।
इसके विरोध में आदिवासी छात्र संगठन आक्रोश रैली निकालने वाले थे, लेकिन देर रात बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रावास पहुंच गए। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।