निलंबित IAS छवि रंजन को हाईकोर्ट से राहत के बाद भी जेल में ही रहेंगे

रांची के बरियातू स्थित चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के आरोपी निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन (IAS Chhavi Ranjan) को High Court से राहत मिली है।

Digital Desk
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Suspended IAS Chhavi Ranjan will Remain in jail: रांची के बरियातू स्थित चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के आरोपी निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन (IAS Chhavi Ranjan) को High Court से राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने बुधवार को उन्हें जमानत दे दी।

हालांकि, बेल के बावजूद वे जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ बरियातू में ही सेना की जमीन की खरीद-बिक्री में गड़बड़ी का भी केस कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी गई है।

चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन से जुड़े मामले में ED ने रांची के पूर्व DC छवि रंजन, प्रेम प्रकाश सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। इससे पहले ED ने छवि रंजन सहित 18 लोगों के ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी की थी।

इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन की फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात बरामद किए थे।

इसके बाद 14 अप्रैल 2023 को ED ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन पर जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप था। इसी मामले में 4 मई 2023 को संलिप्तता के आधार पर पूर्व DC छवि रंजन को Arrested कर लिया था।

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