Bill Related to Increasing Localism and Reservation Limit: राष्ट्रपति को विचार करने के लिए राजभवन ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता और आरक्षण सीमा बढ़ाने से जुड़े विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) को भेज दिया है।
विधायक लंबोदर महतो द्वारा दोनों विधेयकों को जल्द लागू करने के सवाल का जवाब देते हुए राज्य सरकार के कार्मिक विभाग (Personnel Department) ने जानकारी दी है।
दोनों विधेयकों को साल 2022 में विधानसभा से पारित किया गया था। इसके तहत आरक्षण सीमा को 50% से बढ़कर 77% करने का प्रस्ताव है। इसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण 12%, अनुसूचित जनजाति का 28% और OBC का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देना है।
राज्य सरकार के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां वैसे लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है जो 1932 के पहले से यहां रह रहे हों। राज्य सरकार ने दोनों विधेयकों को केंद्र सरकार (Central Government) की नौंवी अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव के साथ पारित कराया था।