झारखंड

यौन शोषण के करने वाले को मिली 10 साल की सजा

अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने शुक्रवार को शादी का झांसा देकर सात साल तक यौन शौषण (Sexual Exploitation) करने के दोषी सुनील मुंडा उर्फ सुमित कुमार पाहन को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Sexual Exploitation Case: अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने शुक्रवार को शादी का झांसा देकर सात साल तक यौन शौषण (Sexual Exploitation) करने के दोषी सुनील मुंडा उर्फ सुमित कुमार पाहन को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही अदालत ने सुनील मुंडा पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व कोर्ट ने सुमित को 21 जून को दोषी करार दिया था।

पीड़िता ने सुनील के खिलाफ बरियातू थाना (Bariatu Police Station) में कांड संख्या 93/2017 दर्ज कराई थी। पीड़िता नर्स का काम करती थी। सुनील मरीज का इलाज के बहाने पीड़िता के घर आता जाता था। इसी क्रम में आरोपित ने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।

आरोपित ने सात साल तक Sexual Exploitation करता रहा। पीड़िता को जब लगा कि आरोपित धोखा देकर शोषण कर रहा है, तो शादी के लिए दबाव बनाने लगी। पीड़िता के दबाव के बीच आरोपित शादी करने से मुकर गया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया।

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