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रांची में बिना हेलमेट के बाइक फुरफुरानेवालों की खैर नहीं, HC ने ट्रैफिक पुलिस को यह कदम उठाने का दिया निर्देश

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Riding Bikes Without Helmets are in trouble in Ranchi.: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर दाखिल राहुल कुमार दास की जनहित याचिका पर गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि रांची शहर में Traffic व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।

सर्जना चौक से लेकर सुजाता चौक तक दो पहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट एवं Triple Riding करते हुए चलते हैं। ट्रैफिक पुलिस इनसे भारी जुर्माना वसूल करे। जब उनकी जेब पर भार पड़ेगा, तब वह ट्रैफिक नियमों का पालन करना सीखेंगे।

हेलमेट न पहनने पर बढ़ेगी सख्ती

कोर्ट ने मौखिक कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि रांची में लोग केवल पुलिस के डर से हेलमेट पहनते हैं, जबकि उन्हें यह पता होता है कि उनके सिर की सुरक्षा के लिए भी हेलमेट काफी जरूरी है।

हेलमेट नहीं पहनकर और Triple Riding कर ये लोग अपनी जिंदगी तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही दूसरों के लिए दुर्घटना का कारण बनते हैं।

पुलिस को एक माह तक लगातार चेकिंग अभियान चलाने की जरूरत है। इसके अलावा जो ई-रिक्शा वाले परमिट के हिसाब से अपने निर्धारित रूट पर नहीं चल रहे हैं, उनसे भी भारी जुर्माना वसूला जाये।

अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा पर करें कार्रवाई

कोर्ट ने कहा कि रांची शहर में 1000 से ज्यादा अवैध रूप से ई-रिक्शा चल रहे हैं, इन पर कार्रवाई जरूरी है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अवैध रूप से चलनेवाले 443 ई-रिक्शा को जब्त किया गया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि जब रांची में ट्रैफिक जाम जैसी बड़ी समस्या है, तब कैसे ऑटो और ई-रिक्शा को रांची शहर में चलने के लिए परमिट दी जा रही है।

रांचीवासियों की परेशानी पर कोर्ट की चिंता

कोर्ट ने कहा कि रांची शहर के निवासी जाम से कराह रहे हैं। मेन रोड (महात्मा गांधी मार्ग) पर कछुए की चाल से वाहन रेंगते हैं।

किशोरगंज चौक, रातू रोड, Main Road में सर्जना चौक से लेकर सुजाता चौक तक प्रतिदिन वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी और रांची नगर निगम की Enforcement team यह सुनिश्चित करें कि ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनी रहे।

ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आये सरकार

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि रांची में ट्रैफिक को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर आये। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने एवं इस संबंध में लिये गये एक्शन की रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख चार जुलाई निर्धारित की है।

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