Gang Rape Case of a Minor in Hatia : POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) करने के मामले में तीन दोषियों अनिकेत सांगा, अजय मिर्धा और सुलेंदर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को 20-20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पूर्व में 13 जून को कोर्ट ने इन तीनों को दोषी ठहराया था।
उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर 2020 की रात 12.30 बजे आरोपितों ने नाबालिग का घर से अपहरण किया था। घर से अपहरण कर पीड़िता को हटिया क्षेत्र के जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) की घटना को अंजाम दिया था।