बगैर लाइसेंस के खुल रहे नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों पर क्या हुई कार्रवाई, हाई कोर्ट ने..

गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव से पूछा कि बगैर लाइसेंस के खुल रहे नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों पर क्या कार्रवाई की जा रही है।

Central Desk
1 Min Read

Jharkhand High Court : गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव से पूछा कि बगैर लाइसेंस के खुल रहे नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों पर क्या कार्रवाई की जा रही है।

ड्रेस कोड का पालन करने की नसीहत

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को ड्रेस कोड का पालन करने की नसीहत दी। स्वास्थ्य सचिव हाईकोर्ट के समक्ष फॉर्मल ड्रेस में उपस्थित हुए थे।

Court ने स्वास्थ्य सचिव से पूछा कि नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों में Fire Fighting की सुविधा और Bio Medical Waste Disposal System की व्यवस्था है या नहीं इसकी भी जानकारी दें। कोर्ट ने इन दोनों बिंदुओं पर स्वास्थ्य सचिव को विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है।

Share This Article