कुल्हाड़ी से महिला को घायल करने वाले आरोपियों को सुनाई गई सजा

Central Desk
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Injured the Woman with an Axe : महिला को कुल्हाड़ी (Axe) से मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने दो दोषियों को तीन साल सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना की राशि नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपियों में 27 वर्षीय सिकंदर राणा, पिता- प्रयाग राणा और 55 वर्षीय खूबी राणा, पिता- प्रयाग राणा, बेहराडीह, डोमचांच, कोडरमा शामिल हैं।

मामले में कोर्ट ने किशोरी देवी, सुमंती देवी को साक्षय के अभाव में रिहा कर दिया। मामला साल 2016 का है। इसे लेकर डोमचांच थाना कांड में मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक PP एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक PP एंजेलिना वारला (PP Angelina Warla) ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।

जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। Court ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा तय किया और जुर्माना लगाया।

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क्या है पूरा मामला?

मालती देवी ने थाना को आवेदन देकर कहा था कि 19 दिसंबर 2016 की सुबह 6.30 बजे घर के दरवाजे पर मैं आग ताप रही थी। इस बीच सिकंदर राणा, खुशी राणा, किशोरी देवी, सुमंती देवी पहुंचे।

सिकंदर अपने चादर के अंदर कुल्हाड़ी छुपाए हुए था। आते ही मेरे सिर पर कुल्हाड़ी से मार दिया। इससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गयी। जबकि खुशी राणा, किशोरी देवी और सुमंती देवी ने लात, घुसों और डंडे से मेरे उपर प्रहार किया। गंभीर चोट लगने के कारण में बेहोश हो गई।

Hospital ले जाकर इलाज कराने के बाद होश आया। पुलिस को दिए आवेदन में पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी।

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