KN Tripathi Acquitted: वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में डालटनगंज विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर के कोशियारा बूथ पर हथियार लहराने के मामले (Waving weapons at Koshiara booth Cases ) में पूर्व मंत्री KN Tripathi को पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के MP-MLA Court के स्पेशल मजिस्ट्रेट अमित आकाश सिन्हा की अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने त्रिपाठी को बरी किया।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल डालटनगंज में कार्यरत कनीय अभियंता राजीव रंजन ने चैनपुर थाना में कांड संख्या 307/2019 में भादवि की धारा 188 व 134 बी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज किया था।
त्रिपाठी पर आरोप था कि सूचक 30 नवम्बर 2019 को चैनपुर के कोशियारा बूथ नम्बर 73, 72, 71, 74, 75 व 76 की डयूटी कर रहे थे।
सुबह 10.40 बजे कांग्रेस के प्रत्याशी KN त्रिपाठी बूथ पर आ गए तथा लोगों से पूछे कि कैसा Voting चल रहा है। इसपर वहां पर वोट करने वाले लोगों ने कहा ठीक से तब उन्होंने कहा कि देखेंगे। इस बात पर जनता उग्र हो गई तथा उन्हें वापस जाने के लिए कहने लगी।
जब KN त्रिपाठी ने जनता का उग्र रूप देखा तो उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल ली तथा बोला कि कोई हममें नहीं सटेगा। इस पर जनता द्वारा उन्हें दौड़ा दिया गया तथा वह भागकर वहां से चले गए। कांगेस प्रत्याशी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया तथा इनके द्वारा हथियार का प्रदर्शन किया गया।
फर्जी मुकदमा कर जनता को गुमराह किया गया
इस केस में 10 गवाहों की गवाही हुई लेकिन अभियोजन आरोप साबित करने में असफल रहा। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर निर्दाेष पाते हुए पूर्व मंत्री KN Tripathi को बरी कर दिया।
इधर, केस से बरी होने पर KN त्रिपाठी ने कहा कि घटना के दिन भी मैंने कोई गोलीबारी नहीं की थी। झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ था।
जान मारने का प्रयास किया गया था। फर्जी मुकदमा कर जनता को गुमराह किया गया। अंगरक्षकों ने मुझे बचाया। न्यायपालिका से आज मुझे न्याय मिला। न्याय पालिका (Judiciary) ने दूध का दूध व पानी का पानी कर दिया। अब मुझे न्यायालय से न्याय मिल गया है, अब जनता का न्याय बाकी है।