रांची: झारखंड के विभिन्न नगर निगम के मेयरों के अधिकारों में कटौती के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है।
यह जनहित याचिका रांची के संजय कुमार ने अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और तान्या सिंह के माध्यम से दाखिल की है।
इस जनहित याचिका में प्रार्थी ने कहा है कि महाधिवक्ता के मंतव्य को आधार बनाकर राज्य सरकार ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकती है, जिससे किसी भी नगर निगम के मेयर का अधिकार कम कर दिया जाये।
प्रार्थी ने कहा है कि महाधिवक्ता ने नगरपालिका अधिनियम और संवैधानिक प्रावधानों की गलत व्याख्या की है, जिसकी वजह से मेयर के अधिकार सीमित हो गये हैं।
नयी व्यवस्था में नगर निगम में होनेवाले एजेंडा और बैठक की तिथियों को निर्धारित करने का अधिकार अब मेयर की जगह नगर आयुक्त और सीईओ को दे दिया गया है।
याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि महाधिवक्ता का मंतव्य नगरपालिका अधिनियम के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए राज्य सरकार के इस आदेश को निरस्त कर देना चाहिए।