New Criminal Law : औपनिवेशिक क्रिमिनल लॉ (Colonial Criminal Law) की जगह नया क्रिमिनल लॉ एक जुलाई से लागू हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय नए Criminal Law के सफल संचालन के लिए पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने की तैयारी में है।
झारखंड पुलिस 960 पदाधिकारियों को तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में प्रशिक्षित करेगी।
रांची स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय और झारखंड पुलिस अकादमी Hazaribagh में यह दो दिवसीय प्रशिक्षण छह चरणों में दिया जाएगा।
रांची में 360 इंस्पेक्टर और एसआई को जबकि पुलिस अकादमी हजारीबाग में 600 इंस्पेक्टर और एसआई को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। छह मार्च से चलने वाला यह प्रशिक्षण 28 मार्च तक छह चरणों में चलेगा। राज्य के 24 जिलों में तैनात थाना प्रभारी समेत पुलिस के अन्य विंग के इंस्पेक्टर और एसआई को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा।
नये क्रिमिनल लॉ का यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रशिक्षण में नये क्रिमिनल लॉ के बारे में विभिन्न विषय विशेषज्ञों पुलिस अधिकारियों को जानकारी देंगे।
अधिकारियों को कानूनों की बदली गई धाराओं के अलावा अन्य अहम पहलुओं पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण का मकसद नए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
हिट एंड रन मामलों से जुड़े प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। देशभर के ट्रक चालक भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के विरोध में थे।
इसको लेकर चालकों ने हड़ताल भी की थी। इसको देखते हुए फिलहाल इसपर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय इस पर अखिल Indian Motor Transport कांग्रेस से चर्चा के बाद ही फैसला लेगा।