31 मार्च तक E-KYC नहीं कराने वाले लाभुकों का राशनकार्ड से हटेगा नाम

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है

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Ration Card: रामगढ़ में आपूर्ति विभाग की योजनाओं और E-KYC के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को DDC  रोबिन टोप्पो, अपर समाहर्ता कुमारी गीतांजलि और जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोप्पो (Ranjita Toppo) ने जिला समाहरणालय परिसर से दो जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं और E-KYC की समय-सीमा के बारे में जानकारी देना है।

31 मार्च तक ई-केवाईसी अनिवार्य

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों के लिए E-KYC को अनिवार्य किया है।

सभी गुलाबी और पीले राशनकार्डधारियों (Ration Card Holders) को अपने नजदीकी डीलर से 31 मार्च तक E-KYC कराना होगा। निर्धारित तिथि तक यह प्रक्रिया पूरी न करने पर लाभुकों का नाम राशनकार्ड से हटा दिया जाएगा।

पोस्टर और माइकिंग से जागरूकता

आपूर्ति विभाग ने दो जागरूकता वाहनों के जरिए जिले के गांवों में अभियान शुरू किया है। ये वाहन बैनर, पोस्टर-पंपलेट और माइकिंग के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री दाल वितरण, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण और चीनी वितरण योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं।

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प्रवासी मजदूरों के लिए भी सुविधा

जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोप्पो (Ranjita Toppo) ने बताया कि E-KYC के लिए प्रवासी मजदूर अपने वर्तमान स्थान पर किसी भी नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानदार से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 या 1800-212-5512 पर संपर्क किया जा सकता है।

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