हत्या की कोशिश, पांच दोषियों को 10-10 साल की सजा

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Attempted murder cases: अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या की कोशिश मामले (Attempted murder cases) में दोषी हिन्दपीढ़ी के पांच युवकों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांचों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अदालत ने मो. वाहिद, मो. पप्पु, मो. सलीम, मो. गुलाम रसूल एवं मो. सादिक को सजा सुनाई है। पांचों को दोषी पाए जाने के बाद पांच अक्टूबर को ही जेल भेज दिया गया था।

लाठी, डंडे एवं रड से कर दिया था घायल

सभी हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के खेत मोहल्ला निवासी है। अभियोजन की ओर से APP सिद्धार्थ सिंह ने बहस की थी।

घटना को लेकर विक्की कुमार ने कोतवाली थाना (Kotawali police station) में तीन दिसंबर, 2016 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप है कि पांचों ने तीन दिसंबर, 2016 को दिन के 1 बजे शहीद चौक के पास बैग का दुकान लगाने को लेकर विवेक को लाठी, डंडे एवं रड से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

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