रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है। निगम की ओर से बिरसा चौक में मकान को तोड़ने का आदेश दिया गया था।
हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि एक तरफ प्रार्थी को घर बनाने की अनुमति दी जाती है और दूसरी ओर रांची नगर निगम उसे तोड़ने का आदेश जारी करता है।
यह ठीक नहीं है, इसलिए रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगाई जाती है। अदालत ने इस दौरान नगर निगम से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मनोज कुमार तिर्की ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नगर निगम के आदेश को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ऋतु कुमार और समावेश भंजदेव ने अदालत को बताया कि बिरसा नगर के रहने वाले मनोज कुमार तिर्की को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने की राशि मिली थी।
उन्होंने सरकार के अनुमति के बाद अपना आवास बनाया और मुख्यमंत्री की ओर से इस निर्माण के पूरा होने का सर्टिफिकेट मिला था। लेकिन रांची नगर निगम की ओर से नोटिस देते हुए कहा गया कि आपका नक्शा पास नहीं हुआ है।
इसलिए अवैध निर्माण को तोड़ दें। निगम की ओर से नौ अगस्त को भवन तोड़ दिया जाएगा।
इस पर अदालत ने कहा कि जब सरकारी योजना के तहत ही प्रार्थी को घर बनाने की अनुमति प्रदान की गई है।
तो अब नगर निगम उसे तोड़ने का आदेश कैसे दे सकता है। इस मामले में नगर निगम अपना जवाब दाखिल करे।