रांची : झारखंड हाई कोर्ट में भैरव सिंह की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता सूरज वर्मा ने अदालत के समक्ष भैरव सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि भैरव सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड पर हमला किया है और यह काफी संगीन अपराध है।
इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर भैरव सिंह के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस घटना में भैरव सिंह की संलिप्तता नहीं है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने भैरो सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस से इस मामले की केस डायरी तलब की है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड पर हमला करने के प्रमुख आरोपी भैरव सिंह ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद भैरव सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।
रांची की निचली अदालत ने 24 मार्च को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था और भैरव सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया था।
बता दें कि तीन जनवरी 2021 को ओरमांझी में युवती की सिर कटी लाश बरामद हुई थी।
इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी की देर शाम मुख्यमंत्री का काफिला रोकने और हमले की कोशिश की थी।
साथ ही रास्ता क्लियर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी।
मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों पर सुखदेव नगर थाना नामजद और अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।