BJYM’s ‘Youth Outrage Rally’: रांची में 23 अगस्त को भाजयुमो की ‘युवा आक्रोश रैली’ (‘Youth Outcry Rally’) के दौरान बवाल को लेकर पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, पलामू के भाजपा सांसद बीडी राम सहित 21 भाजपा नेताओं को Jharkhand High Court से राहत मिली है।
कोर्ट ने इनके खिलाफ पुलिस की ओर से किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
रांची के मोरहाबादी मैदान में BJP और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झारखंड में बेरोजगारी, सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में धांधली, रिजल्ट में देरी, अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण जैसे सवालों को लेकर युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया था। इस दौरान जमकर बवाल हुआ था।
रैली के बाद पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को लांघकर CM आवास की ओर से बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ था। दोनों पक्ष से कई लोग घायल हो गए थे।
अब, 21 अन्य नेताओं को भी राहत मिली
इस मामले में Ranchi Police ने लालपुर थाने में 51 भाजपा नेताओं के खिलाफ नामजद और 12 हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।
मंगलवार को कोर्ट से जिन नेताओं को राहत मिली है, उनमें रांची के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह, भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, नारायण दास एवं अन्य शामिल हैं।
इन सभी पर साजिश के तहत पुलिस पर हमला करने, निषेधाज्ञा भंग करने और बिना इजाजत CM आवास की ओर मार्च करने का आरोप लगाया गया है।
इस मामले में प्रदेश BJP अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष Amar Bauri सहित 18 नेताओं पर किसी तरह की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने पहले ही रोक लगाई थी। अब, 21 अन्य नेताओं को भी राहत मिली है।