रांची : राजधानी रांची के बीच शहर चल रहे सेवा सदन अस्पताल को तोड़ने का आदेश नगर निगम ने दे दिया है।
नगर आयुक्त मुकेश कुमार के कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन को 15 दिनों के अंदर अपना भवन हटाने का अल्टीमेटम दिया है।
इस अवधि में निर्माण नहीं हटाया जाता है तो नगर निगम भवन तोड़ देगा। बता दें कि नगर आयुक्त कोर्ट में अवैध निर्माण को लेकर सेवा सदन अस्पताल पर सुनवाई हुई थी।
प्रबंधन की ओर से नक्शा पेश करने का समय मांगा गया था, मगर तीन अगस्त को हुई सुनवाई में प्रबंधन नक्शा पेश नहीं कर सका।
5 लाख 25 हजार रुपए जुर्माना भी
ऐसे में नगर आयुक्त के कोर्ट ने सेवा सदन अस्पताल प्रबंधन को बिना नक्शा के निर्माण करने पर पांच लाख और बड़ा तालाब को प्रदूषित करने के आरोप में 25 हजार कुल 5 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की राशि भी 15 दिनों के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया है।
निगम आयुक्त के कोर्ट ने सेवा सदन को 15 दिनों का समय देते हुए अब नए मरीजों की भर्ती भी नहीं करने को कहा है।
45 से ज्यादा मामलों में आदेश सुरक्षित
इसके अलावा अपर बाजार, हिनू नदी, हरमू नदी व कांके डैम के भी कई मामलों में सुनवाई हुई। करीब 45 से अधिक मामलों के आदेश को सुरक्षित रखा गया है।
बता दें कि सेवा सदन समेत कई प्रतिष्ठानों को नक्शा पेश करने के लिए नगर निगम ने नोटिस दिया था।
कई लोगों ने नक्शा पेश करने के लिए समय मांगा था। लेकिन तय समय में नक्शा पेश नहीं कर सके।
इसके बाद नगर आयुक्त का कोर्ट इन मामलों की सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर रहा है।