रांची: जिला परिवहन विभाग (डीटीओ) में लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले लर्निंग लाइसेंस जारी होता है।
लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए विभिन्न कागजात के साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया जाता था, जिसे अपलोड करना अनिवार्य होता है। तभी आपका लाइसेंस अप्रूव होगा।
ऑनलाइन अप्लाई करने में यह सभी डॉक्यूमेंट के साथ ही प्रिंट होता था। पर अब ऑनलाइन प्रावधानों में बदलाव किए गए है। अब लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं है।
यह सुविधा केवल 40 से कम उम्र वालों के लिए है। इसकी जगह अब आपकों सेल्फ डेक्लरेशन देना होगा। जिसमें आप किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है।
इसकी पुष्टि करनी होगी। 40 से अधिक उम्र वालों के लिए अब भी मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। रेन्यूअल के लिए भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है।
काफी पहले ही केंद्र सरकार ने 40 से कम उम्र वालों के लिए लाइसेंस बनवाने में मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने का प्रवाधान हटा दिया था।
पर इसे पॉर्टल पर लागू नहीं किया गया था। पर अब पॉर्टल को अपडेट कर इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है।
40 से अधिक उम्र होने पर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने या रेन्यूअल के लिए यह सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा। उसे डाउनलोड कर आपको डॉक्टर से अप्रूव करवाना होगा।
रांची में हर दिन 100 से भी अधिक लोग लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते है।
कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर के बाद डीटीओ में सप्ताह के पांच दिन लर्निंग लाइसेंस के लिए 50 स्लॉट और ड्राइविंग के लिए 100 स्लॉट बुक हो रहे थे।
हर दिन 100-100 नए आवेदकों के साथ पेंडिंग आवेदनों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।
इसे देखते हुए रांची डीटीओ ने लर्निंग लाइसेंस के लिए 50 और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 40 और स्लॉट उपलब्ध कराया है। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए कुल 100 स्लॉट और ड्राइविंग के लिए 140 स्लॉट उपलब्ध है।