रांची: रांची सिविल कोर्ट से पूर्व मंत्री Yogendra Saw और उनकी पत्नी एवं बड़कागांव की पूर्व विधायक Nirmala Devi को बड़ी राहत मिली है।
बड़कागांव गोलीकांड में कोर्ट ने उक्त दोनों सहित 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
कई अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज किया गया
यह मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था। इसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी सहित कुल 12 लोगों पर पुलिस बल पर हमला (Attack on Police Force) करने और सरकारी काम में बाधा डालने सहित कई अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज किया गया था लेकिन पुलिस कोर्ट में आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य और अपराध साबित नहीं कर पायी। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपितों (Accused) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।