रांची: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
नक्सली समर से बातचीत के मामले में आरोपित अजय कुमार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अजय कुमार को बरी कर दिया है।
उल्लेखनीय है पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में पेश हुए थे। अजय कुमार पर नक्सली नेता समर से मदद लेने और बातचीत का आरोप है।
धारा 313 दंड प्रक्रिया के तहत अजय कुमार ने कोर्ट को बताया कि वे बेगुनाह है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
डॉ अजय की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, विमल कुमार, बबिता जैन ने अदालत में पक्ष रखा।
यह मामला दो जुलाई 2011 का है। जहां भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने साकची थाना में अजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
भाजपा नेता ने चुनाव आयोग को भी शिकायत की थी। बाद में इसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई थी।
डॉ. अजय जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से चुनाव भी जीता था।
भाजपा की सीट से दिनेशानंद गोस्वामी ने चुनाव लड़ा था।दिनेशानंद गोस्वामी ने अजय कुमार पर आरोप लगाया था कि वो नक्सली समर से मदद ली व मतदाताओं को प्रभावित किया है।
नक्सली और अजय कुमार की बातचीत की सीडी भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई थी।