रांचीः दोस्त की पत्नी को किडनैप करके पिस्टल की नोक पर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को आखिरकार पांच साल बाद सजा हो ही गई।
रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त शंकर जायसवाल को अपर न्यायायुक्त निदेश राय की अदालत ने 11 साल कैद की सजा सुनाई है।
वहीं, 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल ज्यादा जेल में रहना होगा।
अदालत ने अपहरण एवं दुष्कर्म दोनों मामालों में आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाई है। मामले में अभियुक्त को अदालत ने 19 जनवरी को दोषी करार दिया था।
मामले में विक्टिम महिला खुद 2 नवंबर 2017 को थाने में कांड संख्या 70ध्2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
31 अक्टूबर 2017 का है मामला
एपीपी श्याम प्रसाद चौधरी ने बताया कि घटना के दिन 31 अक्टूबर 2017 की सुबह सात बजे पीड़िता हटिया से सिंह मोड़ स्थित देवर के घर जा रही थी।
रास्ते में पीड़िता के पति के मित्र शंकर जायसवाल से मुलाकात हो गई। इसी बीच पीड़िता के पति को कहीं से फोन आ गया और उसने अपने मित्र पर विश्वास करके उसे अपनी पत्नी को उसके देवर के घर पहुंचाने के लिए कह कर अपने काम से कहीं निकल गया।
घर में बंद कर पिस्टल की नोक पर किया दुष्कर्म
इधर, आरोपी शंकर जायसवाल अपने मित्र की पत्नी को बहला.फुसलाकर अपने निवास स्थान बुंडू पतराटोली ले गया और वहां ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया।
इसके बाद पिस्टल का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। साथ ही दुष्कर्म करते हुए वीडियो भी बना ली।
इसके बाद पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करेगी, अन्यथा तुम्हारे खानदान को समाप्त कर देंगे।
तुम्हारे 2 साल के बेटे को जान से मार देंगे। वहीं, पीड़िता जब अपने घर लौटी तो पति से पूरी घटना की जानकारी दे दी।