गैंगस्टर अमन साहू नहीं लड़ पाएगा चुनाव, हाईकोर्ट ने खारिज की हस्तक्षेप याचिका

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Gangster Aman Sahu will not be able to Contest Elections: गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने गैंगस्टर Aman Sahu के चुनाव लड़ने के अरमान पर पानी फेर दिया। अब वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

100 से अधिक मुकदमे झेल रहे अमन साहू की उसकी सजा पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वह बड़कागांव विधानसभा (Barkagaon Assembly) क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता था।

100 से अधिक मामले हैं दर्ज

झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि अमन के खिलाफ 100 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने अमन उसकी सजा पर रोक की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया। अमन के वकील हेमंत कुमार शिकरवार ने बताया कि नामांकन के लिए सजा को स्टे कर दिया जाए।

अदालत ने इसे खारिज कर दिया। गौरतलब है कि आर्म्स एक्ट के एक मामले में रामगढ़ की निचली अदालत ने अमन साव को साल 2018 में 6 साल की सजा सुनाई थी।

सजा के खिलाफ अमन ने हाई कोर्ट में Criminal अपील दाखिल की थी। इससे पूर्व अमन की मां किरण देवी ने बतौर प्रस्तावक बन अपने बेटे के लिए नामांकन प्रपत्र खरीद लिया था।

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