रांची: गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर लाभ लेनेवाले संपन्न लोगों को राज्य सरकार ने अंतिम चेतावनी दी है।
सरकार की ओर से ऐसे लोगों को 30 नवंबर तक राशन कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी दी गयी है।
अगर वे लोग 30 नवंबर 2021 तक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन पर आपराधिक मामला चलाया जायेगा। साथ ही, अब तक राशन उठाव के एवज में राशि की वसूली भी की जायेगी।
सरकार की ओर से कहा गया है कि अपात्र लोग 30 नवंबर तक अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या पणन पदाधिकारी के समक्ष ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड सरेंडर कर दें।
राज्य सरकार के पास कई माध्यमों से यह सूचनाएं मिल रही थीं कि अपात्र लोग बड़े पैमाने पर राशन कार्ड लिये हुए हैं।
इस वजह से जरूरतमंद लोग सरकार की जनवितरण प्रणाली का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है।