रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि रिम्स अपने बल पर चलेगा और कोई आउटसोर्सिंग नहीं होगी। रिम्स में जन औषधि केंद्र खोलने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से वर्तमान में जन औषधि केंद्र चालू किए जाने की सूचना अदालत को दी गई।
साथ ही दवाई दोस्त की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा गया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में उन्हें रिम्स परिसर से हटा दिया गया है।
इस पर रिम्स की ओर से कहा गया कि दवाई दोस्त को रिम्स परिसर में जगह एक साल के लिए दी गई थी लेकिन उनकी ओर से अवधि विस्तार के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है।
इसके बाद रिम्स ने उन्हें परिसर खाली करने को कहा है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई।
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और रिम्स की ओर से अधिवक्ता आकाशदीप ने अदालत में पक्ष रखा।