रांची: झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी JPSC परीक्षा मामले में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
सुनवाई के लिए जारी कॉज लिस्ट में प्रार्थी शिशिर तिग्गा और अन्य की अपील को भी सूचीबद्ध किया गया है। याचिका पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी।
इस मामले में सिंगल बेंच में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में ही हाई कोर्ट के समक्ष कैविएट दायर की जा चुकी है।
छठी जेपीएससी JPSC परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से इस मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है।
प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की गुहार लगायी गयी है।
याचिका में कहा गया है कि छठी जेपीएससी JPSC की मुख्य परीक्षा में पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है।
इसी आधार पर जेपीएससी JPSC ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।
अभी तक राज्य सरकार व जेपीएससी की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल नहीं की गई है।
अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा और अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया प्रार्थियों के अधिवक्ता हैं।
उल्लेखनीय है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया था।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था।
उसके बाद अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। अब सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की है।