रांची: साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर नौ अगस्त को होने वाली सुनवाई टल गयी।
झारखंड हाई कोर्ट ने जांच को लेकर दायर याचिका पर 11 अगस्त को अंतरिम सुनवाई करने का फैसला लिया है।
इससे पहले इस मामले को लेकर 29 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने पुलिस पदाधिकारी की मौत से जुड़े हुए मामला होने के कारण इसे गंभीर बताया था।
इसके अलावा डीजीपी तथा साहिबगंज के एसपी को निर्देश दिया था कि केस से जुड़े सभी मूल दस्तावेजों को वे सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें।
उल्लेखनीय है कि बीते तीन मई को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर मे फंदे पर लटका हुआ शव पुलिस ने बरामद किया था।
साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।
इस मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताया गया था।
मामले की सीबीआई जांच को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों ने भी मांग की थी। सड़कों पर विरोध भी किया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
एक सदस्यीय जांच आयोग में झारखंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।