रांची: साहिबगंज की थाना प्रभारी रूपा तिर्की मामले में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए दर्ज याचिका की सुनवाई मंगलवार को हाइ कोर्ट में होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया है कि दोनों का व्यवहार कोर्ट की मर्यादा के खिलाफ है।
उल्लेखनीय है कि 13 अगस्त को हुए मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कुछ आपत्तियां जताते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी से आग्रह किया था कि इस मामले की सुनवाई अब उन्हें नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद जस्टिस एसके द्विवेदी ने महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड करते हुए पूरे मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था।
चीफ जस्टिस से आग्रह किया गया था कि वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से मामले की सुनवाई के लिए बेंच तय करें।
चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में ही जारी रखने को कहा है।
इसके बाद 26 अगस्त को मामले की सुनवाई सूचीबद्ध की गयी। देवानंद उरांव ने महाधिवक्ता के खिलाफ याचिका दायर कर दी।
मालूम है कि बीते तीन मई को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर मे फंदे पर लटका हुआ शव पुलिस ने बरामद किया था।
साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।
इस मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताया गया था।
मामले की सीबीआई जांच को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों ने भी मांग की थी। सड़कों पर विरोध भी किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। एक सदस्यीय जांच आयोग में झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।