रांची: राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के मुख्य आरोपी आरके आनंद की अग्रिम जमानत पर एसीबी कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने एसीबी को 31 जुलाई से पहले अपना जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने आरके आनंद की अग्रिम जमानत की सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
आरके आनन्द की तरफ से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत दिए जाने के पक्ष में बहस की। दूसरी ओर एसीबी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने पांच जुलाई को आरके आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इंकार कर दिया था।
हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के मुख्य आरोपी आरके आनंद की उस याचिका को खारिज कर दिया था। जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया था।
34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये घोटाला हुआ था। इस मामले में एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा, आरके आनंद सहित अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी।