रांची: रांची के हरमू रोड स्थित पेंटागन बिल्डिंग के चौथे तल्ले पर बने रूफटॉप रेस्टोरेंट फैंटम मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
रेस्टोरेंट फैंटम को सील करने के आदेश पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया।
भवन के मालिक प्रिंस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में नगर निगम के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
याचिका को सक्षम बेंच में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है।
प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता विकास कुमार और कुमारी सुगंधा ने पक्ष रखा।
जबकि नगर निगम की तरफ से उनके अधिवक्ता अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों रांची के हरमू नदी के पास बने पेंटागन बिल्डिंग के चौथे तल्ले पर बने रूफटॉप रेस्टोरेंट (फैंटम रेस्टोरेंट) को सील करने का निर्देश उपनगर आयुक्त की कोर्ट – दो ने दिया था।
आदेश के बाद फैंटम रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। इस बाबत निगम की इनफोर्समेंट टीम ने एक नोटिस भी बिल्डिंग के मुख्य द्वारा पर चिपका दी थी।
पेंटागन बिल्डिंग के ऑनर प्रिंस अजमानी ने निगम की इस कार्रवाई को एकतरफा बताया है।
मालूम हो कि पेंटागन बिल्डिंग पर पूर्व में भी रांची नगर निगम द्वारा अनधिकृत निर्माण का केस दर्ज किया था।
बिल्डिंग को सील करने का और अपसारित करने का आदेश पारित किया गया था।
नगर निगम के आदेश के विरुद्ध बिल्डिंग के मालिक की ओर से अपील की गई है, जो कि वर्तमान में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित है।