रांची: नगर निगम क्षेत्र में निजी भवन पर भी अगर बिना नगर निगम की अनुमति के होर्डिंग लगाई गई है तो जुर्माना लगेगा।
रांची नगर निगम ने अब निजी भवन, व्यावसायिक भवन या मॉल्स पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। निगम ने इसको लेकर आम सूचना जारी की है।
आम सूचना में कहा गया है कि सड़क किनारे साइन बोर्ड या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा मॉल्स, व्यवसायिक या निजी भवनों पर विज्ञापन लगाए गए हैं।
झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 172 व 173 के तहत संबंधित भवनों पर प्रतिष्ठान का नाम और कार्यकलाप की विवरणी को छोड़ कर किसी भी वस्तु से संबंधित विज्ञापन लगाने के लिए निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है।
बिना अनुमति के चलंत वाहन से भी प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते। ऐसा करना नगरपालिका अधिनियम व विज्ञापन नियमावली का उल्लंघन है।
15 दिनों के अंदर अनुमति लेने का निर्देश
बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर रांची नगर निगम की वेबसाइट में आवेदन देकर अनुमति लें।
ऐसा नहीं होने पर बिना अनुमति लगाए गए साइन बोर्ड-विज्ञापन पट्टा को हटाना सुनिश्चित करें।
क्योंकि, इस अवधि के बाद झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-602 के तहत और अधिनियम की धारा-172 (5) में उल्लेखित दर पर पांच गुणा अधिक जुर्माना वसूला जाएगा।
साथ ही मॉल्स, व्यावसायिक व निजी भवन पर लगाए गए विज्ञापन पट्ट के लिए पूरे एक वित्तीय वर्ष का जुर्माना लिया जाएगा।