High Court said: बुधवार को झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि राज्य में उपायुक्त की ओर से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं होने की गलत जानकारी दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
साहिबगंज में चार बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कही गई है, जबकि उपायुक्त ने किसी भी तरह के घुसपैठ होने से इनकार किया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार कह रही है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने प्रवेश किया है, जिससे वहां किसी खास समुदाय की आबादी बढ़ गई है।
सुनवाई के दौरान Virtually जुड़े सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार के गृह सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव मिलकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच को लेकर हाई मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।