रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत में सोमवार को राज्य के तीन विश्वविद्यालयों में सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत ने कहा कि अगर अब तक प्रतिवादी प्रदुम्न सिंह लखावत की नियुक्ति नहीं की गई है, तो उनकी नियुक्ति पर तब तक रोक रहेगी, जब तक कि इस मामले में जेपीएससी और तीनों विश्वविद्यालय की ओर से अपना-अपना जवाब दाखिल नहीं कर दिया जाता है।
इसके अलावा अदालत ने सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए की गई प्रक्रिया से संबंधित मूल दस्तावेज भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। इस मामले में रासेश सिंह की ओर से याचिका दाखिल की गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए जेपीएससी की ओर से भेजी गई अनुशंसा में गड़बड़ी है।
मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। जेपीएससी ने सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था।
प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया की गई लेकिन प्रदुम्न सिंह लखावत के बिना साक्षात्कार में शामिल हुए ही उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है।
इसलिए जेपीएससी की ओर से की गई अनुशंसा और सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
उल्लेखनीय है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में सहायक रजिस्टर की नियुक्ति की जा रही है।