रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में एसडीओ की प्रोन्नति को लेकर अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है।
सोमवार को अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा है कि जब इस मामले में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तो अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई है।
इस संबंध में सुषमा नीलम सोरेन सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि करीब दो दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों की प्रोन्नति से जुड़ा हुआ है।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया गया कि नवंबर 2020 में ही डीपीसी करने के बाद इनके प्रोन्नति की अनुशंसा कर दी गई है।
इस पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। लेकिन सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अभी तक विभाग की ओर से प्रोन्नति की अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
अदालत को बताया गया कि मुख्य सचिव ने दिसंबर 2020 में प्रोन्नति पर रोक लगाई थी, लेकिन जनवरी 2021 में एसडीओ को प्रोन्नति प्रदान कर दी गई।
अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर अधिसूचना जारी नहीं किए जाने के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है।
इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। यह जानकारी प्रार्थियों के अधिवक्ता शादाब बिन हक ने दी है।