रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल को रांची नगर निगम की ओर से सील करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने रांची नगर निगम का जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
हालांकि इस दौरान वादियों की ओर से बैंक्वेट हाल में किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य नहीं करने की अंडर टेकिंग पर अदालत ने रांची नगर निगम की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश की अवधि बढ़ा दी है।
इस संबंध में मान्य पैलेस सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिका में कहा गया है कि रांची नगर निगम की ओर से 22 जून 2021 को एक नोटिस जारी कर मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल को सील करने की बात कही है, लेकिन वादियों को उक्त नोटिस नहीं मिला है।
निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने अदालत को बताया था कि इस मामले में निगम की नोटिस अखबार में प्रकाशित की गई थी।
बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है। लेकिन प्रार्थियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया था।
इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हाल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है।
अदालत को बताया गया कि उन्हें नगर निगम की ओर से होल्डिंग नंबर मिला था, जिसके आधार पर बैंक्वेट हॉल चल रहे थे।
इस पर अदालत ने नगर निगम से जवाब मांगा है।