रांची: अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने शनिवार को जमीन विवाद को लेकर वृद्धा की हत्या कर देने के मामले में दोषी करार अभियुक्त गोइंदा उरांव को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने आरोपित को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पूर्व में अदालत ने आरोपित को 18 जनवरी को दोषी करार दिया था। इस सम्बंध में अपर लोक अभियोजक शिवकांत मंडल ने बताया कि अभियुक्त गोइंदा उक्त मामले में घटना के बाद से ही जेल में है। उसने घटना को एक अप्रैल 2017 को
अंजाम दिया था। इस घटना को लेकर मृतका बतिया उड़ाईन के पुत्र दीपक उरांव ने रातू थाने में भादवि की धारा 302 के तहत कांड संख्या 63/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान एपीपी की ओर से हत्या की घटना के समर्थन में पांच गवाहों का बयान दर्ज कराया। इस आधार पर अदालत ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।