रांची: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49(5) के तहत पीठासीन पदाधिकारी बने मंत्री चंपई सोरेन की कोर्ट ने जमीन के अधिग्रहण के बाद भी उसका उपयोग नहीं करने पर सख्त रवैया अपनाया है।
उन्होंने अधिग्रहित भूमि रैयत को लौटाने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49 (5) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला के मेसर्स भालोटिया इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, मेन रोड बिष्टुपुर, जमशेदपुर को अधिग्रहित भूमि पर कम्पनी द्वारा किये गए करार के अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
इस कारण रैयत से ली गई जमीन को न्यायालय के द्वारा रैयत बिजॉय सिंह, खूंटाडीह, थाना सोनारी, जिला पूर्वी सिंहभूम को कुल रकबा 5.63 एकड़ भूमि वापसी का आदेश पारित किया है।