सरकार के किसी भी अधिसूचना के पालन करना रांची नगर निगम का नैतिक कर्तव्य: आशा लकड़ा

Digital News
2 Min Read

रांची: मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि 13 सितंबर 2020 को रांची नगर निगम परिषद की बैठक में शामिल करने के लिए नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कार्यवृत्त संख्या-14 के तहत झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल संयोजन नियमावली 2020 का प्रस्ताव भेज था, जिसे परिषद की बैठक में उपस्थापित करने पर रोक लगाई गई थी।

आशा लकड़ा ने इस संबंध में रविवार को कहा कि 25 मार्च 2021 को भी निगम परिषद की बैठक में इस नियमावली को नगर आयुक्त ने उपस्थापित किया था।

उस समय इस नियमावली को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। संबंधित नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि

इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से संबंधित नियमावली प्रभावी होगी।

मेयर ने कहा कि राज्य सरकार के किसी भी अधिसूचना के पालन करना रांची नगर निगम का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन राज्य सरकार के किसी भी अधिसूचना पर निर्णय लेने का अधिकार निगम परिषद को नहीं है।

- Advertisement -
sikkim-ad

नगर आयुक्त को पत्राचार कर यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार के अधिसूचना पर निर्णय लेने का अधिकार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के किस धारा के तहत निगम परिषद को दी गई है।

इसकी जानकारी दी जाए, ताकि निगम परिषद की आगामी बैठक में उपस्थापित किया जा सके।

Share This Article